July 8, 2024

Supreme Court में पहुंची BJP, तमिलनाडु सरकार के ‘प्राण-प्रतिष्ठा’ प्रसारण पर बैन के खिलाफ याचिका दायर

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BJP ने सोमवार को Supreme Court में एक जरूरी सुनवाई की मांग करते हुए द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) की अगुवाई वाली तमिलनाडु सरकार के उस कथित आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला की ‘प्राण-प्रतिष्ठा’ समारोह के लाइव प्रसारण पर मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

याचिका BJP की राज्य इकाई के सचिव विनोद पी. सेल्वम की ओर से अधिवक्ता जी. बालाजी ने दायर की है।

यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि डीएमके राजनीतिक दल द्वारा संचालित राज्य सरकार ने तमिलनाडु भर के सभी मंदिरों में भगवान राम के अयोध्या में ‘प्राण-प्रतिष्ठा’ के शुभ अवसर का लाइव प्रसारण प्रतिबंधित कर दिया है।”

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याचिका में आगे कहा गया है, “सरकार ने इस शुभ अवसर पर सभी प्रकार की पूजा, अर्चना और अन्नदान (गरीबों को भोजन) भजनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार (पुलिस अधिकारियों के माध्यम से) द्वारा इस तरह का मनमाना अधिकार का प्रयोग संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।”

यह मामला अभी Supreme Court में सुनवाई के लिए लंबित है। BJP का आरोप है कि तमिलनाडु सरकार का यह कदम राजनीति से प्रेरित है और भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता है। वहीं, डीएमके सरकार ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि उसने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं।

यह मामला भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक हस्तक्षेप के मुद्दों पर प्रकाश डालता है। Supreme Court का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि वह तमिलनाडु सरकार के आदेश को संविधान के अनुरूप मानता है या नहीं।

BJP का आरोप है कि द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (DMK) पार्टी के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार यह फैसला राजनीतिक दुर्भावना से ले रही है और भगवान राम के प्रति भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचा रही है।

यह मामला Supreme Court में कितनी जल्दी सुनाई के लिए आएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, BJP की इस याचिका को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होने की संभावना है।

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